सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर ने घोषणा की है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का ट्रायल 8 फरवरी से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि सभा में महाभियोग की प्रक्रिया सोमवार को प्रांरभ होगी। उनके इस बयान से यह साफ हो गया है कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी ट्रंप की मुश्किलें कम नहीं हुई है। सीएनएन ने शुमर के हवाले से कहा है कि हम सभी अपने देश के इतिहास में इस भयानक अध्याय को पीछे रखना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र की एकता के लिए यह जरूरी है कि सच्चाई और जवाबदेही तय की जाए। हालांकि, ट्रंप अब अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं। अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन हैं। ऐसे में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जब ट्रंप सत्ता से बाहर हो चुके हैं, अमेरिका में नए राष्ट्रपति ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है तो सवाल उठता है कि इस महाभियोग का उन पर क्या असर होगा।
ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स में पारित
गौरतलब है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स में पारित हो चुका है। अब प्रक्रिया ऊपरी सदन में शुरू होगा। ऊपरी सदन में उनके खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। ट्रंप पर छह जनवरी को कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप है। इसे सदन में 197 के मुकाबले 232 मतों से पारित कर दिया गया है। 10 रिपब्लिकन्स सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया है। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनके खिलाफ एक ही कार्यकल में दो बार महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया है।
जानें अब आगे क्या होगा आगे
अमेरिका के निचले सदन में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है। इसलिए इस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पारित होना एक औपचारिकता थी। अब यह मामला सीनेट में है। यहां ट्रंप का अपराध तय करने के लिए ट्रायल चलेगा।
ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए सीनेट में दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। महाभियोग प्रस्ताव को पारित होने के लिए कम से कम 17 रिपब्लिकन को इसके पक्ष में मतदान करना होगा। हालांकि, 20 रिपब्लिकन सीनेटर पूर्व राष्ट्रपति को दोषी ठहराने के लिए राजी हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में नहीं हैं ऐसे में डेमोक्रेटिक नेताओं की कोशिश होगी कि उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके तहत एक पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं और भविष्य में कोई पद मिलने की संभावना को रोकने जैसे प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं।
सीनेट में पूर्व राष्ट्रपति को हटाने के लिए मतदान दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है और उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो सीनेट में ट्रंप को दोबारा कोई सार्वजनिक पद संभालने से रोकने के लिए भी एक मतदान कराया जा सकता है।
अगर ऐसा हुआ तो वह 1958 के पूर्व राष्ट्रपति अधिनियम के तहत एक पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर मिलने वाली सुविधाओं को भी खो देंगे। इसमें पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और करदाताओं के खर्च पर सिक्योरिटी डिटेल जैसी सुविधाएं शामिल हैं।