दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर दिल्ली के निवासियों को नववर्ष पर राहत देते हुए पानी के बिल पर मिलने वाली छूट की योजना को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली के जल मंत्री एवं दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन सतेंद्र जैन ने दिल्लीवासियों को नए साल पर यह राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। डीजेबी के इस निर्णय से लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। इससे पहले, दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बिल पर मिलने वाली छूट की योजना को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ाया था।
दिल्ली के जल मंत्री एवं दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन सतेंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के निवासी कोरोना माहमारी के चलते इस समय बेहद ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि, दिल्ली वासियों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बहुत ही बहादुरी और धैर्य के साथ लड़ी है और अभी भी उनकी यह लड़ाई जारी है। दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन होने और स्वयं दिल्ली का एक निवासी होने के नाते मैं पूरी तरह से दिल्ली के लोगों की वर्तमान स्थिति को समझ सकता हूं और सभी के प्रति सहानुभूति रखता हूं।
जल मंत्री सतेंद्र जैन ने कहा कि अब तक 4.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है और दिल्ली जल बोर्ड को राजस्व के रूप में 632 करोड़ रुपए की आय हुई है। डीजेबी को मिले 632 करोड़ में से 400 करोड़ से अधिक 4.45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं ने जमा कराए हैं और 7836 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा अब तक 232 करोड़ से अधिक जमा किए जा चुके हैं।
सिर्फ इन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
इस योजना से उन सभी उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, जिनके बिल 31 मार्च 2019 तक बकाया हैं। इस योजना के तहत सभी घरेलू और कमर्शियल ग्राहकों को लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, बिल की मूल राशि पर दी जा रही छूट हाउस टैक्स के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बनाई गई कॉलोनी की श्रेणी पर निर्भर करेगा।
ई, एफ, जी, और एच श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2019 तक के बकाया बिल की मूल राशि में पूरी छूट दी जाएगी। डी श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं को 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जो उपभोक्ता सी श्रेणी में आते हैं, उन्हें 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जबकि ए और बी श्रेणी के लोगों को पानी के बिल में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जबकि लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) हर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 31 मार्च 2021 तक पूरी तरह से माफ रहेगा। वैसे उपभोक्ता, जिन्होंने योजना की शुरुआत के बाद मीटर लगाया है, उन्हें जोनल रेवेन्यू ऑफिस में आवेदन करना होगा, जिसमें अपना नाम, पता, के. नंबर, मीटर का डॉक्युमेंट आदि देना होगा, जिसमें लगाए गए मीटर का मीटर नंबर और सर्टिफिकेट शामिल होगा।
ऐसे करें आवेदन
यह आवेदन कर्ता अपने आवेदन को ऑफिस में लगे मीटर इंस्टॉलेशन इंटिमेशन बॉक्स में भी डाल सकते हैं. वैसे उपभोक्ता, जिनके पास एक्टिव मीटर नहीं है, वो अपनी पसंद का मीटर दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट www-delhijalboard-nic-in पर मौजूद डीलर्स से लगवा सकते हैं। यह चौथा मौका है, जब दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं को इस छूट का फायदा उठाने के लिए मौका दिया है, ताकि वो दिल्ली जल बोर्ड के वैध उपभोक्ता बन सकें।