31 दिसंबर की रात ज्यादातर पुलिस की तैनाती सड़कों पर रहेगी। आयोजकों को कार्यक्रम से पहले लेनी होगी अनुमति। पुलिस को भी सतर्क रहने के दिए गए निर्देश। प्रशासन की अपील नव वर्ष का पर्व सार्वजनिक स्थानों पर ना मनाने की कोशिश करें, अपने घरों में ही मनाए। रात्रि में दो पहिया, चार पहिया वाहन चालकों की चेकिंग के साथ शराब पिए होने की जांच कराई जाएगी।
वाराणसी। नए साल में अब कुछ ही घंटे बचे है। इसे लेकर तैयारियों का दौर भी शुरु हो गया है। कहीं कहीं तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन को तैयारी हो भी गई है। होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की व्यवस्था की गई है। लेकिन ऐसे लोगों को खासा सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि बीते वर्षो की तरह इस बार कोरोना महामारी के संकट के बीच न्यू ईयर सेलिब्रेशन में राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। स्थानीय पुलिस व प्रशासन गाइडलाइन का पालन कराने के लिए अभी से काफी सतर्कता बरती जा रही है। खासकर आयोजन स्थल पूरी तरह पुलिस की निगरानी में रहेंगे। सूत्रों की माने तो आयोजन स्थल से लेकर सड़क तक खासकर गली-मुहल्लों में कहीं किसी ने उत्पात की पुलिस डंडे बरसाने में देर नहीं करेगी।
पुलिस के अनुसार आयोजन स्थलों पर मास्क व स्कैनिंग के बाद ही इंट्री की इजाजत होगी। एंट्री के दौरान लोगों से कोरोना मापदंड का पूरा पालन कराया जाएगा। 31 दिसंबर की रात ज्यादातर पुलिस की तैनाती सड़कों पर रहेगी। जूनियर से सीनियर, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सभी अधिकारी सड़कों पर ’बंदोबस्त ड्यूटी’ के लिए रहेंगे। ऐसे में कोरोना महामारी के प्रतिबंधों के चलते इस बार नया साल का जश्न फीका पड़ सकता है। योगी सरकार ने नए साल के जश्न पर गाइडलाइंस जारी की है। रूफ टॉप, टेरेस, बार और रेस्टोरेंट कहीं पर भी इस बार जश्न मनाने की आजादी नहीं दी गई है। सभी संवेदनशील जगहों पर दंगा निरोधी पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। सभी पुलिस थानों के एंटी टेरर सेल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा रणनीतिक स्थानों पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीम को भी तैनात किया गया है।
बता दें कि नव वर्ष को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं। गाइडलाइन में सरकार ने पार्टी के आयोजकों के लिए कुछ नियम कानून बनाए हैं, जिनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य है। कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, नव वर्ष के कार्यक्रम जिलाधिकारी कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किए जाएंगे। अनुमति के समय ही आयोजक का नाम पता मोबाइल नंबर लिया जाए ताकि कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या का भी पता चल सके। किसी बंद स्थान, हॉल, कमरे में कार्यक्रम होने की स्थिति में हॉल व कमरे की निर्धारित क्षमता से 50 फीसदी लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी, हालांकि, एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही इसमें हिस्सा ले सकेंगे, खुले स्थान या मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में लोगों की क्षमता 40 फीसदी रहेगी। साथ ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजर और हैंडवाश उपलब्ध कराए जाएं। सरकार ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि नव वर्ष का पर्व सार्वजनिक स्थानों पर ना मनाने की कोशिश करें, अपने घरों में ही मनाए।
सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यक ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी सतत निगरानी होगी। कार्यक्रम स्थल पर मास्क ना लगाने वालों पर भी अर्थदंड लगाने जैसी कार्रवाई होगी। यूपी 112 के वाहनों की विशेष कार्यक्रम स्थलों पर व्यवस्था रहेगी। नव वर्ष के मौके पर सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जायेगी। मंदिर की दुकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व मेट्रो स्टेशन पर समुचित पुलिस व्यवस्था तैनात रहेगी। नव वर्ष के दौरान रात्रि में दो पहिया, चार पहिया छोटा हाथी वाहन चालकों की प्रभावी चेकिंग होगी। साथ ही शराब पिए होने की जांच कराई जाएगी।