मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विराजमान मालिकाना हक को लेकर एक और वाद बुधवार दोपहर सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनोदिया की कोर्ट में दायर किया गया है। देर शाम को कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। मामले में अब अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। बुधवार की दोपहर सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट धर्म रक्षा संघ और अधिवक्ताओं ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक परिसर को अतिक्रमण मुक्त और 1968 में की गई डिक्री की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनोदिया की कोर्ट में वाद दायर किया। बुधवार देर शाम को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विपक्षी पार्टी सामाजिक संस्था द्वारा सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया गया, जिसमें शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को विपक्षी पार्टी बनाया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में जन्मभूमि मामले को लेकर पहला वाद दर्ज किया गया है। देरशाम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर कोर्ट मे वाद दर्ज किया गया है। अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।