चारा घोटाला में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार की ओर से दाखिल जवाब का अवलोकन किया। इसके बाद कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता से कई सवाल पूछे। स्पष्ट जवाब नहीं होने पर कोर्ट ने उन्हें फिर से इस मामले में वरीय अधिकारियों से सलाह लेकर जानकारी देने की बात कही। इसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को निर्धारित की गई है। अदालत ने इस मामले में जेल मैन्युअल, कैदियों को लेकर एसओपी और प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी मांगी है। अदालत ने यह भी पूछा है कि लालू को बंगले में शिफ्ट करने की क्या प्रकिया अपनायी गयी और किस उच्च अधिकारी के सलाह पर ऐसा किया गया।
यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। दरअसल पिछले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को कैदियों से मिलने और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए एसओपी को अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने पूछा था कि लालू प्रसाद यादव को किसके आदेश पर रिम्स के निदेशक बंगले में शिफ्ट किया गया और वहां से फिर पेइंग वार्ड में।
उच्च अदालत यह भी जानना चाह रही है कि लालू प्रसाद यादव को मिलने वाले सेवादार की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा अगर उनसे बिना इजाजत के कोई मिलता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। अदालत के आदेश के बाद जेल आईजी और जेल अधीक्षक सहित रिम्स प्रबंधन की ओर से लालू को लेकर रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई।