नई दिल्ली। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि अगर बीएमसी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करता है तो बिना उनका पक्ष सुने, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी न करे। दरअसल 27 नवम्बर को हाईकोर्ट ने कंगना को राहत दी थी। हाईकोर्ट ने बीएमसी के तोड़फोड़ के आदेश को निरस्त करते हुए कहा था कि बीएमसी की कार्रवाई गलत इरादे से की गई थी। हाईकोर्ट ने कंगना को हुए नुकसान के आकलन के लिए मूल्यांकनकर्ता को नियुक्त करने का आदेश दिया था ताकि मुआवजा राशि तय की जा सके। बीएमसी ने पिछले 9 सितम्बर को कंगना के बंगले का एक हिस्सा गिरा दिया था। कंगना ने आरोप लगाया था कि शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उसकी टिप्पणियों की वजह से बीएमसी ने ये कार्रवाई की। बीएमसी ने हाईकोर्ट में कहा था कि कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण किया गया था।