नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, एनआईए, ईटी, एनसीबी, डीआरआई, एसएफआईओ के दफ्तरों के साथ-साथ सभी राज्यों को अपने पुलिस स्टेशनों में आडियो रिकार्डिंग के साथ सीटीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आने-जानेवाले द्वार समेत हर अहम स्थानों पर कैमरे लगाने और उसकी रिकार्डिंग डेढ़ साल तक संरक्षित रखने का निर्देश दिया। 24 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह याचिका परमवीर सिंह सैनी ने दायर की थी। कोर्ट ने वकील सिद्धार्थ दवे को इस मामले में कोर्ट की मदद करने के लिए एमिकस क्युरी नियुक्त किया था। कोर्ट ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल को भी कोर्ट की मदद करने का आग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ज्यादती पर रोक लगाने के लिए अप्रैल 2018 में आदेश दिया था कि देशभर के सभी थानों में सीसीटीवी लगाए जाएं। सुनवाई के दौरान सिद्धार्थ दवे ने कहा था कि 15 राज्यों ने इस मामले पर अपना जवाब दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि सिक्किम ने जेल में दो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जबकि थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। मिजोरम ने 40 जेलों में 147 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये कैमरे कहां लगे हैं। बाउंड्री वाल पर सीसीटीवी लगाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है।