भरपाई के लिए नुकसान का मूल्यांकन करे बीएसमी
मुंबई। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के पाली हिल बंगले पर मुंबई नगर निगम की ओर से की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया है। हाईकोर्ट ने मुंबई नगर निगम को नुकसान की भरपाई करने के लिए मूल्यांकन करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ट्विट को भी गलत बताते हुए आगे इस तरह के ट्विट न करने की भी सलाह दी है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत व शिवसेना प्रवक्ता संजय राऊत के बीच हुए ट्विट वार के बाद मुंबई नगर निगम ने कंगना रनौत के पाली हिल स्थित बंगले पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। इसके विरोध में कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने हाईकोर्ट में बंगले पर हुए नुकसान के लिए दो करोड़ रुपये नुकसान भरपाई देने की मांग की थी। इसी मामले पर शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश शाहरुख काथावाला व रियाझ छागला ने कहा कि कंगना रनौत का बंगला नया नहीं, पुराना था। इस बंगले पर मुंबई नगर निगम की ओर से जारी की गई कार्रवाई की नोटिस भी गलत थी।
हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के बंगले पर हुई तोड़ फोड़ कार्रवाई के दौरान हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए एक अलग अधिकारी नियुक्त करने का आदेश भी जारी किया है। मुंबई नगर निगम को इसकी विस्तृत रिपोर्ट मार्च 2021 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश जारी किया है। कंगना रनौत ने ट्विट कर हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत बताया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय से साबित हो गया कि मुंबई नगर निगम की कार्रवाई गलत थी। इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बोलना चाहिए था लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक इस मामले पर एक शब्द भी नहीं बोले हैं। इससे साबित हो जाता है कि राज्य सरकार बदले की भावना के तहत कार्रवाई कर रही है।