नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में तत्काल लॉकडाउन लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट लॉकडाउन से जुड़े निर्देश नहीं दे सकता है। यह नीतिगत फैसला है जो संबंधित संस्थाएं ही ले सकती हैं। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है। याचिका पेशे से डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ने दायर किया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा कि आपने याचिका दायर करने के पहले होमवर्क नहीं किया। क्या आपने इस पर अध्ययन किया है। दिल्ली में ऐसी स्थिति तब है जब यहां काफी लॉकडाउन लगाया जा चुका है। क्या कोर्ट लॉकडाउन घोषित करने का आदेश दे सकती है।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील गौतम नारायण ने कहा कि केंद्र सरकार ने 30 सितंबर को एक सर्कुलर जारी कर आदेश दिया था कि कोई भी केंद्रशासित प्रदेश बिना केंद्र सरकार की अनुमति के लॉकडाउन की घोषणा नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका अनावश्यक है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इस याचिका को जुर्माना सहित खारिज करना चाहती है। तब याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। उसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दी।