टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को नहीं मिली जमानत

मुंबई। बाम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व पीड़ित आद्या नाईक को शुक्रवार को कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार इंटरियर डिजाइनर अन्वय नाईक व उनकी मां कुमुद नाईक की आत्महत्या मामले में रायगढ़ पुलिस ने बुधवार को टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। रायगढ़ मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी सहित तीनों लोगों को 18 नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गुरुवार को अर्नब गोस्वामी के वकील ऐबाद पोंडा ने अर्नब की जमानत याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। इस जमानत याचिका पर न्यायाधीश एस.एस.शिंदे व न्यायाधीश एम.एस.कर्णिक ने सुनवाई की। वकील ऐबाद पोंडा ने अर्नब की गिरफ्तारी को गलत बताया और उन्हें तत्काल जमानत दिए जाने की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व शिकायतकर्ता आद्या नाईक को नोटिस जारी कर शुक्रवार को अपना पक्ष रखने का आदेश जारी किया है। आद्या नाईक इंटरियर डिजाइनर अन्वय नाईक की बेटी है।

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