नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सब्सक्राइबर्स को हर वित्त वर्ष में न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान करने की जरूरत होती है। यहां न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये होती है। अगर एनपीएस सब्सक्राइबर आवश्यक योगदान करने में फेल होता है, तो एनपीएस खाता और स्थाई रिटायरमेंट खाता संख्या (PRAN) फ्रीज़ हो जाती है। इस फ्रीज्ड एनपीएस अकाउंट को दोबारा एक्टिव किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि एक फ्रीज्ड एनपीएस अकाउंट को दोबारा एक्टिव कैसे किया जाता है।
आवेदन
पीआरएएन को अनफ्रीज करने के लिए एनपीएस द्वारा निर्धारित आवेदन फॉर्म UOS-S10-A है। जहां पर सब्सक्राइबर का एनपीएस अकाउंट है, उस बैंक या पोस्ट ऑफिस से यह फॉर्म लिया जा सकता है। इसके अलावा सब्सक्राइबर https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/allcitizens-of-india/forms/UoS-S10AUnfreezing%20of%20PRAN.pdf लिंक पर जाकर भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
दस्तावेज
इस फॉर्म के साथ सिर्फ एक ही दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। वह है सब्सक्राइबर के पीआरएएन कार्ड की कॉपी। सब्सक्राइबर को अपने पीआरएएन कार्ड की कॉपी फॉर्म के साथ जरूर लगानी होती है।
योगदान
एनपीएस खाते को अनफ्रीज करने के लिए सब्सक्राइबर को एक योगदान करने की आवश्यकता होती है। रेगुलर एनपीएस अकाउंट में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 500 रुपये के साथ फ्रीज रहने के प्रत्येक साल के लिए 100 रुपये पेनल्टी जमा करानी होती है। वहीं, स्वावलंबन खाते में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 500 रुपये के साथ फ्रीज रहने के प्रत्येक साल के लिए 25 रुपये की पेनल्टी जमा करानी होती है।
सत्यापन
आवेदन जमा कराने के बाद, अधिकारियों द्वारा यह सत्यापित किया जाता है कि लिया गया योगदान अकाउंट को चालू रखने के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि से अधिक हो। अगर राशि इस अनुसार है, तो आवेदन पर काम होता है और पीआरएएन सक्रिय कर दिया जाता है।