चुनावी रैली में इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे 100 से ज्यादा लोग, अगर हुए तो होगी कानूनी कार्रवाई
मध्यप्रदेश में 3 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। जिसके चलते तमाम सियासी पार्टियां अपनी तैयारियों को धार देने में लगे हुए हैं। अब इस संबंध में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने कोरोना महामारी के बीच सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करने के लिए, चुनावी रैलियों में 100 से ज्यादा लोगों को शामिल करने वाली किसी भी सियासी रैली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत दे दी है।
ग्वालियर बेंच के जस्टिस शील नागू और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने वकील आशीष प्रताप द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र यह फैसला लिया है। अदालत ने कहा है कि अगर किसी सियासी दल द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, तो कोई भी शख्स सबूत के रूप में तस्वीर ले सकता है और पास के पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है।
निर्वाचन आयोग ने हाल ही में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद, सियासी प्रचार और वोटिंग के बीच कोरोना मानदंडों का पालन करने पर जोर दिया था। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई सामान्य गाइडलाइन्स में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना और हैंड सैनिटाइजर और साबुन के प्रावधान के साथ वोटिंग के लिए बड़े हॉल का उपयोग करना शामिल है।