मोदी सरकार ने यह योजना इसलिए चलाई है ताकि किसानों की आय बढ़ सके. उन पर दबाव कम हो. सरकार अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ देना चाहती है. इसलिए पीएम किसान स्कीम के तहत परिवार की परिभाषा पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं. जिस भी बालिग व्यक्ति का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड (Revenue Record) में दर्ज है वो इसका अलग से इसका फायदा ले सकता है.
पीएम किसान स्कीम में रजिस्ट्रेशन जारी है
इसका अर्थ यह है कि एक ही खेती योग्य जमीन के भूलेख पत्र में अगर एक से ज्यादा व्यस्क सदस्य के नाम दर्ज हैं तो योजना के तहत हर व्यस्क सदस्य अलग से लाभ के लिए पात्र हो सकता है. भले ही वो संयुक्त परिवार में ही क्यों न रह रहा हो. इसके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड के अलावा आधार कार्ड (Aadhaar Card) और बैंक अकाउंट नंबर (Bank Account) की जरूरत पड़ेगी.
>>सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके Farmers corner के ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां आपको PM Kisan Beneficiary Status का एक ऑप्शन मिलेगा.
>>आपको इसमें Beneficiary Status वाले ऑप्शन का चयन करना होगा. अब आप यहां आधार नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर में से किसी एक का इस्तेमाल करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. आपका रिकॉर्ड वेरीफाई हुआ या नहीं या फिर किसी वजह से आधार नंबर गलत दर्ज हो गया है तो इसकी जानकारी मिल जाएगी. उसके आधार पर सुधार करवा लें.
खुद ऐसे करें आवेदन
किसान खुद से ऑनलाइन आवेदन कर सकें इसके लिए ‘फार्मर कार्नर’ टैब में सुविधा दी गई हैं. आप pmkisan.gov.in बेवसाइट पर लॉग इन करके ‘फार्मर कार्नर’ वाले टैब में क्लिक करें. अब पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन का विकल्प आ जाएगा. यहां क्लिक करके जरूरी जानकारी भरें और फॉर्म सबमिट कर दें.
आवेदन के बाद भी अगर आपको पैसा न मिल रहा हो तो अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें. वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन (PM-Kisan Helpline 155261 या 1800115526 (Toll Free) पर संपर्क करें. वहां से भी बात न बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर ( 011-24300606, 011-23381092) पर बात करें.
पीएम किसान स्कीम के तहत सलाना 6000 रुपये मिलते हैं
जानिए, कौन ले सकता है लाभ और कौन नहीं
>>ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं तो वे इस स्कीम से बाहर माने जाएंगे. भले ही वो किसानी भी करते हों.
>>केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं. बाकी पात्र होंगे.
>>पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.
>>केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा.
>>पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे.