कोरोना महामारी की चुनौती के बीच देश अनलॉक-4 की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सारी गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। अनलॉक-चार के दिशानिर्देशों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि राज्य सरकारें अपनी मर्जी से कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी। कुछ गिनी-चुनी गतिविधियों को छोड़कर अन्य सबकी अनुमति मिलेगी। पांच महीने बंद रहने के बाद मेट्रो सेवाएं सात सितंबर से फिर शुरू हो जाएंगी। स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भी पहली बार सीमित गतिविधियों की इजाजत दी गई है। जानें किन सुविधाओं को मिली है इजाजत और किन पर बरकरार रहेंगी पाबंदियां…
कब से क्या खुलेगा?
पहली सितंबर
पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के लिए आइआइटी और आइआइएम जैसे तकनीकी व प्रबंधन से जुड़े पेशेवर शिक्षण संस्थान तथा पीएचडी जैसे शोध कार्यो से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थान खुल सकेंगे। इनके लिए उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की स्थानीय स्थिति को देखते हुए एसओपी जारी करेगा।
सात सितंबर
मेट्रो का क्रमबद्ध परिचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय एसओपी जारी करेंगे।
21 सितंबर
1- राज्य अपने यहां स्कूलों में 50 फीसद शिक्षकों एवं गैर-शिक्षक स्टाफ की अनुमति दे सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसिलिंग एवं अन्य गतिविधियों की इजाजत होगी।
2- अभिभावकों की लिखित अनुमति से नौवीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे। उपस्थिति के लिए स्कूल छात्रों पर दबाव नहीं डालेंगे।
3- आइटीआइ एवं अन्य कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण से जुड़े संस्थान भी परिचालन शुरू कर सकेंगे।
4- सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं खेल आयोजनों की अनुमति होगी। अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे। फेस मास्क, शारीरिक दूरी व अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा।
5- 20 सितंबर तक शादी में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति रहेगी। इसके बाद इनमें भी 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे।
6- ओपन एयर थिएटर को परिचालन की अनुमति होगी।
दिल्ली मेट्रो भी चलेगी
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो सात सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगी। मेट्रो के संचालन को लेकर विस्तृत एओपी जारी की जाएगी। इसके बाद आम लोगों के लिए मेट्रो के इस्तमाल संबंधी निर्देश भी जारी होंगे…
रेलवे के सरपट दौड़ने के संकेत
कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सभी गतिविधियों को इजाजत से यह संकेत स्पष्ट है कि रेलवे भी धीरे-धीरे परिचालन बढ़ा सकता है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि 22 मार्च से बंद चल रही मेट्रो का परिचालन शुरू करने के लिए शहरी विकास और रेल मंत्रालय नई एसओपी (मानक परिचालन प्रक्रिया) जारी करेंगे।
सामूहिक कार्यक्रमों को शर्तों के साथ इजाजत
दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और अन्य जमावड़ों को 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी।
लॉकडाउन के लिए नए निर्देश
अब कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार की इजाजत के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
आने जाने पर कोई रोक नहीं
राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहां तक कि किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी।
सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी
सभी को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा। यहां तक कि इस पर गृह मंत्रालय खुद नजर रखेगा।
बच्चे और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह
पहले की तरह ही 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दूसरी घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जरूरी ना होने की दशा में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।
इन गतिविधियों को इजाजत नहीं
1- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लोज्ड थिएटर बंद रहेंगे
2- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा शेष अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं
3- पैसेंजर ट्रेनें बंद रहेंगी केवले चुनिंदा ट्रेनों के संचालन को इजाजत
शादी और अंतिम संस्कार में क्या होगी व्यवस्था
दिशानिर्देशों में शादी समारोह और अंतिम संस्कार का अलग से जिक्र नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें भी 100 लोगों के भाग लेने की इजाजत होगी। पहले शादी में 50 और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति थी।
टीचिंग स्टाफ को बुलाने की परमिशन
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को खोलने की इजाजत नहीं मिली है लेकिन मार्च से बंद पड़े हाईस्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पहली बार हलचल शुरू होगी। 21 सितंबर के बाद 50 फीसद शिक्षकों और गैर-शिक्षक स्टाफ को स्कूल में आने की इजाजत दी गई है। ये ऑनलाइन कक्षाओं और टेली-काउंसिलिंग व स्कूल की अन्य गतिविधियों को अंजाम दे सकेंगे।
नौंवी से 12वीं तक के छात्रों जाने की इजाजत
स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भी पहली बार सीमित गतिविधियों की इजाजत दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि पहली बार स्कूल में बच्चों को इजाजत मिली है। कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूलों में नौंवी से 12वीं तक के छात्रों को जाने की इजाजत दी गई है। स्कूल इसके लिए बच्चों पर दबाव नहीं डाल सकेंगे, साथ ही बच्चों के माता-पिता से लिखित अनुमति भी लेनी होगी।
पेशेवर शिक्षण संस्थानों का ताला खुला
आइआइटी और आइआइएम जैसे तकनीकी और प्रबंधन से जुड़े पेशेवर शिक्षण संस्थानों को पीजी के छात्रों के लिए पहली सितंबर से खोलने की छूट दे दी गई है। इसके साथ ही पीएचडी जैसे शोध कार्यों से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों को भी खोलने की इजाजत मिल गई है। इन शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की स्थानीय स्थिति को देखते हुए एसओपी जारी करेगा। इसके साथ ही युवाओं के कौशल विकास से जुड़े प्रशिक्षण संस्थानों को भी खोलने की इजाजत मिल गई है।
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षणों को इजाजत
नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (National Skill Development Corporation), स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन (State Skill Development Mission) एवं भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ पंजिकृत दूसरे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (National Skill Training Institute), इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (Industrial Training Institute), शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटरों (Short Term Training Centers) में प्रशिक्षणों की मंजूरी भी दी गई है।
राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को राहत
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रिन्योरशिप एंड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट (National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, NIESBUD), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रिन्योरशिप (Indian Institute of Entrepreneurship, IIE) एवं उनके प्रशिक्षण दाताओं (Training Providers) को भी कार्य शुरू करने को मंजूरी दी गई है।