अवमानना केस: सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या की याचिका पर फैसला किया सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराए जाने के खिलाफ भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया. विजय माल्या की तरफ से 2017 में इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी.

विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की
आपको बता दें कि विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 40 मिलियन यूएस डॉलर (करीब 280 करोड़ रुपये) ट्रांसफर किए थे. फिर सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को इस मामले में अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था. माल्या ने कोर्ट के आदेश पर अपनी संपत्ति का पूरा लेखा-जोखा सच्चाई से नहीं बताया था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में चल रही सुनवाई से जुड़ा एक दस्तावेज फाइलों से गायब हो गया था. जिसके बाद जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की बेंच ने 20 अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी. दरअसल इस मामले में शामिल सभी पार्टियों ने नई प्रतियां दाखिल करने के लिए और समय मांगा था.

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