लखनऊ। नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन ने पीएम स्वनिधि योजना में स्टाम्प शुल्क सांकेतिक एक रुपये या पूर्णतया माफ करने की संस्तुति की है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण व गिरवी अनुबंध के स्टाम्प शुल्क के रूप में वर्तमान में 100 से लेकर 1000 रुपये तक वसूल किये जा रहे हैं। इससे गरीब शहरी पथ विक्रेताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार ने प्रदेश सरकार से यह अनुरोध किया था कि ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में ऋण अनुबंध और गिरवी अनुबंध के लिए स्टाम्प शुल्क को या तो पूर्ण माफ कर दिया जाये या शहरी पथ विक्रेता से सांकेतिक रूप में एक रुपये मात्र का शुल्क कर दिया जाये।
नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री आशुतोष टण्डन ने शहरी पथ विक्रेताओं के समक्ष आ रही इस कठिनाई को महसूस करते हुए भारत सरकार की अपेक्षा के अनुसार कार्यवाही करते हुए पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत ऋण अनुबंध और गिरवी अनुबंध के लिए स्टाम्प शुल्क सांकेतिक एक रुपये मात्र या पूर्णतया माफ करने की अनुशंसा की है। नगर विकास विभाग ने इस सम्बन्ध में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से अनुरोध किया गया है। नगर विकास मंत्री ने बताया कि स्टाम्प शुल्क माफ होने या सांकेतिक रूप से एक रुपये होने की दशा में शहरी पथ विक्रेता इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर ऋण प्राप्त कर सकेंगे और प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना को प्रदेश सरकार साकार रूप दे सकेगी।