लखनऊ के चार थाना क्षेत्र वृहद जोखिम क्षेत्र घोषित, 20 जुलाई से पाबंदी लागू

4 जुलाई की रात दस बजे तक जारी रहेगा प्रतिबंध

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में कोरोना का तेजी से प्रसार जहां स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर गम्भीर रुख अपनाया है। उन्होंने रविवार शाम वरिष्ठ अधिकारियों को अपने आवास पर तलब किया। उन्होंने संक्रमण का प्रसार रोकने को अधिकारियों से सख्ती से नियमों का पालन कराने को कहा है। इस बीच जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने चार थाना क्षेत्रों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आने के मद्देनजर इन्हे वृहद जोखिम क्षेत्र यानी लार्ज कंटेनमेंट जोन घोषित करते यहां के लिए पाबंदियों के निर्देश जारी कर दिए हैं। यह पाबन्दी 20 जुलाई से 24 जुलाई की रात दस बजे तक लागू रहेगी। यह क्षेत्र गाजीपुर, इन्दिरानगर, सरोजनी नगर और आशियाना हैं, यहां सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आये हैं।

इन वृहद कंटेनमेंट जोन में स्थित सभी बाजार, गल्ला, मंडी, व्ययसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि इन चारों थाना क्षेत्र में सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। सब्जी, दवा और फल की दुकानें भी खुली रहेंगी। धार्मिक स्थलों को दो गज की दूरी के नियमों का पालन कराते हुए खुले रहने की इजाजत है। वहीं आईटी आईटीइएस से सम्बन्धित औद्योगिक कारखाने भी खुले रहेंगे। हालांकि यहां कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य है। वहीं शारीरिक दूरी का पालन भी कराना होगा। राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों की आवाजाही भी जारी रहेगी। कोरोना योद्धाओं, संचारी रोग सर्विलांस टीम से जुड़े लोगों, आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित व्यक्ति अपना पहचान पत्र दिखाकर आ जा सकेंगे। वृ​हद कंटेनमेंट जोन में मजिस्ट्रेट व पुलिस के अधिकारी संयुक्त भ्रमण पर रहेंगे और पाबंदियों का सख्ती से पालन कराएंगे।

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