लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में शहीद होने वाले सैनिक तथा अर्धसैनिकों बलों के आश्रितों की सहायता राशि में दोगुनी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब शहीद होने वाले सैनिक तथा अर्धसैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपया सहायता राशि दी जाएगी। पहले इन परिवारों को 25 लाख सहायता राशि दी जाती थी। योगी सरकार के इस फैसले के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों, प्रदेशों के अर्द्ध सैन्यबलों तथा भारतीय सेना के तीनों अंगों-थल, जल एवं वायु के शहीद, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो, उनके परिवार को दी जा रही 25 लाख रुपये की अनुग्रह आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 50 लाख रुपये किये जाने का निर्णय किया गया है।
इस निर्णय के अन्तर्गत यदि शहीद विवाहित है तथा उसके माता-पिता में से एक या दोनों जीवित हैं, तो शहीद की पत्नी एवं बच्चों को 35 लाख रुपये तथा माता-पिता अथवा उनमें से जीवित को 15 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। शहीद के विवाहित होने तथा माता-पिता में से किसी एक के भी जीवित नहीं होने की स्थिति में शहीद की पत्नी को कुल 50 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। शहीद के अविवाहित होने की स्थिति में शहीद के परिवार के लिए उसके माता-पिता अथवा उनमें से जीवित को कुल 50 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। धनराशि वितरण की निर्धारित सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है। लेकिन, निर्धारित सीमाओं में किसी प्रकार की छूट से पूर्व गृह विभाग से उच्चादेश प्राप्त करना जरूरी होगा। प्रदेश सरकार के मुताबिक यह निर्णय 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा। इस फैसले से केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों, प्रदेशों के अर्द्ध सैन्यबलों तथा भारतीय सेना के तीनों अंगो के अधिकारियों व कर्मचारियों के मनोबल पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा तथा शहीद के परिवार को मजबूत एवं प्रभावी सम्बल प्राप्त होगा।