गोहत्या पर 10 वर्ष कारावास, 5 लाख का जुर्माना
गोवंश की जियो टैगिंग भी करा रही योगी सरकार
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गोवंश पर देश का सबसे सख्त कानून बना दिया है। योगी सरकार गोवंश के संरक्षण के लिए उनकी जियो टैगिंग भी करा रही है। अब तक प्रदेश में 5,02,395 गोवंश की जियो टैगिंग कराई गई है। वर्ष 1956 में लागू हुए गोवध निवारण अधिनियम में करीब 65 साल बाद बदलाव कर योगी सरकार ने सजा का और सख्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के तहत राज्य में गोवध, गोकशी या तस्करी करने वालों को सात साल की जगह अब दस साल की जेल और तीन लाख की जगह पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बुधवार को यहां बताया कि अधिनियम के तहत दोबारा दोषी पाए जाने पर यह सजा दोगुनी होगी। अब गोकशी पर न्यूनतम तीन साल की सजा और अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। यही नहीं तीन लाख रुपये और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
प्रवक्ता ने बताया कि नये कानून के तहत गोवंश का अंगभंग करने पर भी एक से सात साल की सजा और एक लाख से तीन लाख रुपये जुर्माना होगा। अगर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा गोवंश जब्त किया जाता है तो एक साल तक उसके भरण पोषण के खर्च की वसूली भी अभियुक्त से ही होगी। नये अध्यादेश में अब जब तक वाहन मालिक साबित नहीं कर देंगे कि उन्हें वाहन में प्रतिबंधित मांस की जानकारी नहीं थी, वे भी दोषी माने जाएंगे। वाहन सीज कर दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध गैरजमानती होंगे। गोकशी या गोतस्करी के अभियुक्त की सार्वजनिक फोटो भी लगाई जाएगी।
अब तक प्रदेश में पांच लाख से अधिक गोवंश की हुई जियो टैगिंग
योगी सरकार पिछले तीन साल से गौ संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले कर चुकी है। सरकार गोवंश की जियो टैगिंग भी करा रही है। अब तक प्रदेश में 5,02,395 गोवंश की जियो टैगिंग कराई जा चुकी है। गायों के संरक्षण को लेकर हमेशा मुखर रहने वाली योगी सरकार ने इसके लिए भी योजना बनाई। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी नगर निकायों और गांवों में अस्थायी गौशालाएं खोली गईं। प्रदेश में 5062 गोसंरक्षण केंद्रों व स्थलों को संचालित कर 4,96,269 निराश्रित गोवंश संरक्षित किए गए हैं। गोवंश के संरक्षण के लिए योगी सरकार ने शराब और राज्य के टोल पर 0.5 फीसदी का अतिरिक्त सेस लगाया है। सरकार ने बेसहारा गौवंश की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश के प्रत्येक जनपद में वृहद गौ संरक्षण केंद्र भी बनाया है। यही नहीं सरकार ने गौशालाओं की ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की।
गौवंशों को पूरे साल भरपेट भोजन देने के लिए पहली बार प्रदेश में भूसा बैंक स्थापित किया गया। सूबे में 3228 भूसा बैंक स्थापित किए गए हैं। जिनमें इस वित्तीय वर्ष में 56,959 क्विंटल भूसा निशुल्क दान दाताओं द्वारा दिया गया है। वहीं 604672 क्विंटल भूसे की व्यवस्था बजट की व्यवस्था से किया गया। अब तक कुल 66131 क्विंटल भूसा संरक्षित किया गया है। योगी सरकार ने एक जनवरी 2020 से लेकर अब तक गोकशी और गोवंश की तस्करी के संबंध में कुल 1324 मुकदमे दर्ज किए और 3867 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गोकशी और गोवंश की तस्करी के अपराध की पुनरावृत्ति करने वाले 2197 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। ऐसे अपराधों में संलिप्त 1823 अपराधियों के खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत भी कार्यवाही की गई है।