परिवहन विभाग सख्त, पहली अप्रैल से बीएस 06 हो जाएगा लागू
गोरखपुर : अगर आपने बीएस 04 इंजन वाला वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्दी फैसला ले लें; क्योंकि पहली अप्रैल से बीएस 04 इंजन वाले वाहनों की रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा। यही नहीं, संभागीय परिवहन विभाग ने 25 मार्च तक ही बीएस 04 वाहनों को रजिस्टर्ड करने की डेड लाइन निश्चित कर दी है। इनका निपटारा भी 31 मार्च तक ही होगा। पहली अप्रैल से बीएस 06 लागू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस बारे में पत्र जारी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में ही बीएस 04 वाहनों की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया गया है। यही वजह है कि बीएस 04 और 05 की जगह अब पहली अप्रैल से बीएस 06 वाहन को अपनाने का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। पहली अप्रैल से ही बीएस 06 वाहन के नियम लागू हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बीएस 04 वाले वाहन को रजिस्टर्ड कर आरसी बनाने के आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च तय की चुकी है। रजिस्ट्रेशन का काम 31 मार्च तक निपटाया जाएगा।
क्या हैं बीएस 04 और बीएस 06
देश में इन दिनों बिकने वाली गाड़ियों में बीएस-4 इंजन आता है। बीएस-4 इंजन वाली गाड़ियों से निकलने वाला धुआं आंख और नाक में जलन, सिरदर्द, फेंफड़ों में इन्फेक्शन जैसी समस्याएं पैदा करता है। लेकिन बीएस 04 के मुकाबले बीएस 06 का इंजन ईधन से सल्फर की मात्रा को 5 गुना तक कम रिलीज करती है। बीएस 06 वाहनों में एडवांस एमीशन कंट्रोल सिस्टम फिट है। इस वजह से यह इंजन डीजल वाहनों से 68 प्रतिशत और पेट्रोल वाहनों से 25 प्रतिशत तक कम नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करेगा। अगर आपके पास बीएस 04 कार है और आप उसमें बीएस 06 फ्यूल डलवाते हैं, तो वह कम सल्फर पैदा करेगा। पीएफ (पार्टिकूलेट फिल्टर) स्तर नीचे रहेगा। सल्फर लेवल कम होने से कम एसिड बनेगा और इंजन ऑयल की लाइफ बढ़ेगी। इंजन की परफॉरमेंस बेहतर होगी। बीएस 06 फ्यूल ग्रेड के इस्तेमाल से गाड़ी का माइलेज भी बढ़ेगा।