मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तीन तलाक का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया है कि पहले तो शौहर ने उसे तीन तलाक दे दिया और बाद में उसे रखने के लिए राजी हो गया, किन्तु ससुर से हलाला कराने की शर्त रख दी। पीड़िता की तहरीर पर ग्वालियर महिला पुलिस ने पति के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाद संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं, ससुर और देवर को भी छेड़छाड़ का आरोपी बनाया गया है।
26 वर्षीय महिला ने बताया है कि चार वर्ष पूर्व 12 अप्रैल 2016 को झांसी के सीपरी बाजार के आदिल खान से उसका निकाह हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद आदिल आए दिन शराब पीकर घर आता था और मारपीट करता था। निकाह के साल भर बाद उसके एक बेटा हुआ। महिला का इल्जाम है कि ससुर आजाद खान और देवर आबिद खान गलत नीयत से छेड़छाड़ करते थे। उसने जब ये बात पति को बताई तो उसने पत्नी के चरित्र पर ही सवाल खड़े करते हुए उसे चरित्रहीन कह दिया। इसके बाद ससुराल में उस पर अत्याचार किए जाने लगे और दहेज में कार की मांग की जाने लगी।
महिला ने बताया है कि पति आदिल उसे ससुर के साथ रिश्ता बनाने के लिए दबाव डालने लगा। जब महिला ने पति की बात मानने से मना कर दिया तो उसे और उसके ढाई वर्षीय बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। महिला बीते लगभग चार महीने से अपने मायके ग्वालियर में ही रह रही थी। इसी बीच महिला ने पुलिस से मामले की शिकायत कर दी तो पति भड़क गया और 26 दिसंबर को ग्वालियर आकर उसे केस वापस लेने के लिए धमकाने लगा। इसी दौरान पति ने उसे तीन तलाक़ भी दे दिया। फ़िलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।