नई दिल्ली : पूजास्थलों में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 फरवरी से सुनवाई शुरू होगी। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे ने कहा कि इस मामले की सुनवाई रोजाना होगी। उन्होंने कहा कि सुनवाई कैसे हो इसकी प्रकिया हम तय करेंगे। सीजेआई बोब्डे ने यह भी कहा कि एक याचिकाकर्ता की तरफ से सिर्फ एक वरिष्ठ वकील बहस करेंगे। कोई भी वकील बहस को रिपीट नहीं करेगा। पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले की सुनवाई दस दिनों के अंदर पूरी कर लेगा। नौ जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला मंदिर, मस्जिदों और दरगाहों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश और पारसी महिलाओं के खतना जैसी प्रथा पर भी सुनवाई करेगी। पिछले 29 जनवरी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। हलफमाने में बोर्ड ने कहा था कि मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति है। इस्लाम मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश और प्रार्थना की अनुमति देता है। हालांकि, महिलाओं के लिए सामूहिक प्रार्थना में शामिल होना अनिवार्य नहीं है।