नई दिल्ली : मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम फैमिली कोर्ट में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी है। पौडवाल ने तिरुवनंतपुरम में चल रहे केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता महिला करमाला मोडेक्स को नोटिस जारी किया है। 45 वर्षीय करमाला मोडेक्स ने दावा किया है कि अनुराधा पौडवाल और उनके पति अरुण पौडवाल उसके जैविक माता-पिता हैं।
उस महिला ने अनुराधा पौडवाल के खिलाफ 50 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। उसका दावा है कि जब वह चार दिन की थी तो अनुराधा पौडवाल ने उसे किसी और को दे दिया था। महिला का दावा है कि अनुराधा पौडवाल उसकी परवरिश नहीं करना चाहती थी। उसका लालन-पालन करने वाले पिता ने बताया कि उसकी जैविक मां अनुराधा पौडवाल है। उसने अनुराधा पौडवाल से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। तब उसने अनुराधा पौडवाल के खिलाफ तिरुवनंतपुरम के फैमिली कोर्ट में याचिका दायर किया।