केन्द्रीय कैबिनेट में एमटीपी बिल को मिली मंजूरी
नई दिल्ली : अब महिलाए 24 हफ्ते में भी गर्भपात करा सकेंगी। केन्द्रीय मंत्रीमंडल समूह की बैठक में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) अधिनियम में गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार इस प्रस्ताव में नाबालिग लड़कियां, रेप पीड़िता, अविवाहित महिलाएं भी शामिल की गई हैं। अब अविवाहित महिलाएं भी गर्भपात करा सकेंगी। अब यह बिल संसद में पेश किया जाएगा।
केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस बिल से महिलाओं को राहत मिली है। पांच दशक पहले के अधिनियम के अनुसार गर्भपात कराना बड़ा मुश्किल काम था और सिर्फ 20 हफ्ते तक ही गर्भपात कराने की अनुमति थी। गर्भपात असुरक्षित होने से माता मृत्युदर भी असर प़ड़ता था। पर अब नए बिल के मुताबिक गर्भपात कराना आसान और सुरक्षित प्रक्रिया हो जाएगी। दुनिया में ऐसा कानून कुछ ही देशों में है और भारत भी अब उन देशों में शामिल हो गया है।