नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को आंशिक राहत दी है। कोर्ट उनकी पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करने को तैयार हो गया है। उल्लेखनीय है कि 1 अक्टूबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए देवेन्द्र फडणवीस के खिलाफ ट्रायल चलाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ट्रायल चलेगा। याचिका सतीश उइके ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि देवेन्द्र फडणवीस ने 2014 के चुनाव में नामांकन भरते वक़्त दो आपराधिक मुक़दमों का ब्यौरा नहीं दिया था और फडणवीस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। लेकिन बांबे हाई कोर्ट ने उइके की याचिका खारिज कर दी थी। उस फैसले के खिलाफ उइके ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।