नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। पिछले आठ जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ कर दिया था। कोर्ट ने राजस्थान के 204 ग्राम पंचायतों और नौ पंचायत समितियों के पुनर्गठन में संशोधन के राज्य सरकार के फैसले पर रोक संबंधी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया था। चीफ जस्टिस एस.ए. बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये रोक लगाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 15 नवंबर के बाद पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी की गई सभी नोटिफिकेशन गैरकानूनी हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले को राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।