रांची : सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में पशुपालन घोटाला से जुड़े मामले (कांड संख्या आरसी-47 ए /96) में लालू यादव का बयान दर्ज हुआ। मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। लालू प्रसाद ने सीबीआई की ओर से पूछे गए 34 सवालों के जवाब दिए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की कोर्ट में पेशी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। लालू यादव 11:20 बजे कोर्ट के अंदर पहुंचे और कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई जो 12:45 बजे तक चलती रही। लालू प्रसाद 1:15 बजे बाहर निकले और कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें रिम्स के वार्ड ले जाया गया।
उल्लेखनीय है कि यह मामला डोरंडा कोषागार से लगभग 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। इस मामले में लालू प्रसाद, तत्कालीन पशु पालन मंत्री विद्यासागर निषाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा सहित कई आईएएस अधिकारी व आपूर्तिकर्ता सहित 111 आरोपी हैं। अब इस मामले में एक गवाह शिवानंदन प्रसाद का बयान दर्ज होना है, जो अभी बीमार हैं और गुजरात के एक हॉस्पिटल में भर्ती है। मामले के आरोपी पशुपालन विभाग के तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक जुनूल भेंगराज एवं केएम प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा व आरके आनंद महत्वपूर्ण लोगों बयान भी दर्ज किये जा चुके है़ं।
लालू प्रसाद को चारा घोटाले के दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। अवैध निकासी के दुमका मामले में पांच तथा चाईबासा मामले में लालू को सात साल की सजा हुई है। इसके अलावा चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया था। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई थी। लालू सजा की आधी अवधि जेल में काट चुके हैं।