प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटर कॉलेजों में बायोलॉजी प्रवक्ता के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा की ओर से दाखिल हलफनामे में जानकारी दी गई कि राज्य सरकार ने इन पदों को समाप्त करने की 12 जुलाई 2018 की अधिसूचना को वापस लेते हुए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 2016 में विज्ञापित 304 पदों के सापेक्ष नियुक्तियां पूरी करने को कहा है। इस पर कोर्ट ने बायोलॉजी प्रवक्ताओं की चयन प्रक्रिया तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर यह भी बताने को कहा है कि प्रदेश सरकार ने इसके लिए नियमावली में संशोधन किया या नहीं।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने छह जून 2016 को इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता चयन का विज्ञापन जारी किया था। फिर 12 जुलाई 2018 को अधिसूचना जारी कर इसमें बायोलॉजी के पद समाप्त कर दिए। सरकार का कहना था कि विज्ञान के सभी विषयों को मिलाकर सामान्य विज्ञान विषय बनाया गया है। इसके बाद याचिका दाखिल की गई। कोर्ट में प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि बायोलॉजी हाईस्कूल में विज्ञान के साथ अलग से विषय है इसलिए साइंस टीचर की अर्हता में अलग से इस विषय को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। साइंस टीचर के लिए योग्यता बीएससी रसायन विज्ञान व भौतिकी है।