विदेश यात्रा की अनुमति देने की शर्त के रूप में किए थे जमा
नई दिल्ली : पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिंदबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनकी विदेश यात्रा की अनुमति देने की शर्त के रूप में जमा किए गए बीस करोड़ रुपये वापस देने की मांग की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 जनवरी को सुनवाई करेगा। आज जब इस याचिका पर सुनवाई की मांग करते हुए चीफ जस्टिस एस ए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया गया तो कोर्ट ने 17 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कार्ति की ओर से वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन ने कहा कि कार्ति ने दो बार विदेश जाने के लिए बतौर सिक्योरिटी 10-10 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए हैं। लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद ये रकम वापस नहीं दिए गए हैं, जबकि कोर्ट ने कहा था कि यात्रा से लौटने के बाद रुपये वापस मिल जाएंगे।
7 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति देते हुए सिक्योरिटी के तौर पर दस करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया था। फरवरी 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दी थी। उस समय भी कोर्ट ने दस करोड़ रुपये बतौर सिक्योरिटी जमा करने का आदेश दिया था। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने ही कार्ति और उसके पिता पी चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है।