नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम को राहत मिली है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार की उस अर्जी को खारिज किया जिसमें केंद्र ने टीडीसैट द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशन को स्पेक्ट्रम बैंक गारंटी के तौर पर जमा कराई गई 104.34 करोड़ की रकम वापस लौटाने के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो आरकॉम को 104 करोड़ रुपये लौटाए। ये रकम बैंक गारंटी की बची हुई राशि है जिसे केंद्र सरकार की ओर से आरकॉम को भुगतान किया जाना है।