प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा आठ तक निश्शुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। वहीं, नगर निगम में भी तमाम सुविधाओं के लिए सिटीजन चार्टर लागू है। आइए इसके बारे में बताते हैं…
सबको अधिकार सहित निश्शुल्क शिक्षा
हर बच्चा शिक्षित होकर जिम्मेदार नागरिक बने इसलिए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा आठ तक निश्शुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही बच्चों को वहां निश्शुल्क भोजन एवं अध्ययन सामग्री जैसे पुस्तक, बैग और ड्रेस, जूते, मोजे और स्वेटर की भी व्यवस्था है।
इतना ही नहीं, शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत प्रति वर्ष प्राथमिक स्कूलों में पढऩे वाले 25 फीसद बच्चों का दाखिला निजी विद्यालयों में कराया जाता है। यह वह बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। आरटीई के तहत निजी स्कूलों की फीस की भरपाई शासन द्वारा की जाती है। इसके साथ ही उनके ड्रेस, जूते-मोजे, कॉपी-किताबे खरीदने के लिए प्रति बच्चे को पांच हजार रुपये शासन द्वारा विभाग से मिलता है। इस वर्ष अबतक करीब 4500 बच्चों के राजधानी के निजी विद्यालयों में दाखिले हो चुके हैं। बीएसए डॉ. अमरकांत सिंह ने बताया कि यह व्यवस्था इस लिए की गई है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग का बच्चा भी अच्छे से पढ़ लिख सके।
फिट इंडिया के तहत खेल-कूद का अधिकार : फिट इंडिया के तहत बच्चों को शरीर को फिट रखने के लिए खेल-कूद का अधिकार मिला। इस बाबत कंपोजिट ग्रांड के तहत प्राथमिक विद्यालयों को बजट जारी किया गया। जिससे स्कूलों में क्रिकेट किट, फुटबाल और खेल से संबंधित अन्य चीजें दी गई। जिससे बच्चे विद्यालयों में रोजाना प्रैक्टिस करें और फिट रहें। इसके बाद बच्चों के लिए ब्लाक, जनपद और राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
सिटीजन चार्टर के तहत शिकायतों का निराकरण
अगर आप नगर निगम से सुविधाएं चाहते हैं तो सिटीजन चार्टर के तहत नगर निगम को एक तय सीमा में शिकायतों का निराकरण करना होगा। इसी तरह भवन कर जमा करने आए लोगों के लिए बैठने और पेयजल का इंतजाम करना होगा। बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर होना चाहिए।
शिकायत और निस्तारण समय
- फॉगिंग न होने की शिकायत : स्वास्थ्य विभाग/ जोनल अधिकारी (1 दिन)
- मृत पशुओं को उठाने की सूचना : कुत्ता, बिल्ली, सुअर के लिए जोनल अधिकारी /कंट्रोल रूम (उसी दिन)
- गाय, भैंस, आदि पशु चिकित्साधिकारी (उसी दिन)
- नाली बंद होने व सफाई न होने की शिकायत : जोनल अधिकारी (1, 4 दिन)
- जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधी शिकायत : जोनल अधिकारी (3 दिन)
- सड़क के गड्ढे एवं पैच वर्क संबंधी शिकायत : नगर अभियंता (7 दिन)
- पुलिया क्षतिग्रस्त होने की शिकायत : नगर अभियंता (15 दिन)
- क्षतिग्रस्त नाली मरम्मत संबंधी शिकायत : नगर अभियंता (7 दिन)
- निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता संबंधी : मुख्य अभियंता (3 दिन)
- लाइट खराब होने की शिकायत : मार्ग प्रकाश विभाग (3 दिन)
- दिन में लाइट चालू रहने की शिकायत : मार्ग प्रकाश विभाग (1 दिन)
- छूटे हुए मकानों को कर निर्धारण की शिकायत : जोनल अधिकारी (3 दिन)
- बिल प्राप्त न होने की शिकायत : जोनल अधिकारी (2 दिन)
- सम्पत्ति नामांतरण संबंधी शिकायत : जोनल अधिकारी (1 माह)
- अतिक्रमण की शिकायत : जोनल अधिकारी (3 दिन)
- अपमिश्रण खाद्य, पेय में तथा सड़े-गले फल की बिक्री की शिकायत : स्वास्थ्य विभाग (2 दिन)
- सड़क पर झाडू़ न लगाने, सफाई न होने व कूड़ा न उठने की शिकायत : जोनल अधिकारी/आरआर (1 दिन)
- पड़ाव घर से कूड़ा न उठने की शिकायत : आरआर विभाग (एक दिन)
- आवारा जानवरों को पकडऩे की शिकायत : कैटिल कैचिंग (2 दिन)
- मलबा न उठने की शिकायत : आरआर विभाग (2 दिन)
- पानी लाइन की लीकेज की शिकायत : जलकल विभाग (1 दिन)
- पानी न आने की शिकायत : जलकल विभाग (1 दिन)
- पानी गंदा आने की शिकायत : जलकल विभाग (1 दिन)
- जलभराव की शिकायत : जलकल विभाग (2 दिन)
- हैंडपम्प खराब होने की शिकायत : जलकल विभाग (3 दिन)
- हैडपम्प री-बोरिंग की शिकायत : जलकल विभाग (1 माह)
- सीवर चोक/ओवर फ्लो होने की शिकायत : जलकल विभाग (3 दिन)
- सीवर का ढक्कन खुला होने की शिकायत : जलकल विभाग (2 दिन)
- सीवर चोक की शिकायत : जलकल विभाग (3 दिन)
- पार्क व गार्डन सेवाओं के लिए : उद्यान विभाग (4 दिन)
इन नंबरों पर करें कॉल
नगर निगम कंट्रोल रूम नंबर : 0522 2307783, 0522 2307782, 6389300137, 6389300149