कांग्रेस महासचिव ने योगी को कठघरे में खड़ा किया
बता दें कि चीनी उद्योग विभाग की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक गन्ने की अगैती प्रजातियों के लिए एसएपी 325 रुपये और सामान्य प्रजातियों के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। वहीं अनुपयुक्त प्रजातियों के लिए एसएपी 310 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। चीनी मिलें किसानों को एसएपी के अनुसार गन्ना मूल्य का एकमुश्त भुगतान करेंगी। पेराई सत्र 2019-20 के लिए चीनी मिलों के बाहरी क्रय केंद्रों से मिल गेट तक गन्ने को ले जाने के मद में होने वाली ढुलाई कटौती की दर 42 पैसे प्रति किलोमीटर और अधिकतम 8.35 रुपये प्रति क्विंटल होगी। बाहरी क्रय केंद्रों पर आपूर्ति किये गए गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों को इसी दर के अनुसार करना होगा। पेराई सत्र 2019-20 के लिए चीनी मिलों को गन्ना समितियों और गन्ना विकास परिषदों को 5.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंशदान का भुगतान करना होगा।