ओमेक्स के निदेशक और छह सिंचाई कर्मिकों पर दर्ज हुई एफआईआर
चार कर्मचारी निलंबित, तीन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश
प्रवक्ता ने बताया कि मामला प्रकाश में आने के बाद जांच हुई तो पता चला कि कल्ली माइनर के नाम से बनी इस नहर की जमीन को असंवैधानिक ढंग से ओमेक्स बिल्डर को दे दी गई और बिल्डर ने नहर की बड़ी जमीन को समतल करके 15 मीटर चौड़ी सड़क हाटमिक्स द्वारा बनवा दी। शासन के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने शुक्रवार को इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उप राजस्व अधिकारी कृष्ण गोपाल, देवी प्रसाद सिंह, तत्कालीन जिलेदार, सींचपाल केशवमणि त्रिपाठी और सहायक अभियंता एसएन मौर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही तत्कालीन अधीक्षण अभियंता विद्यासागर सिंह, योगेश रायल, तत्कालीन अधिशासी अभियंता और निलंबित किये गये सहायक अभियंता एसएन मौर्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिये गये हैं। विभाग ने इन अधिकारियों और ओमेक्स बिल्डर के निदेशक के खिलाफ पीजीआई थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है।