नई दिल्ली : आधार का इस्तेमाल बतौर पहचान पत्र करने की इजाजत देने वाले संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूआईडीएआई को नोटिस जारी किया है। आधार एक्ट में बदलाव कर बैंक एकाउंट खोलने, मोबाइल कनेक्शन आदि में आधार कार्ड के इस्तेमाल को ऐच्छिक बनाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस संशोधन से जानकारी लीक होने का अंदेशा है। याचिका में कहा गया है कि इस संशोधन के जरिए पिछले दरवाजे से निजी क्षेत्रों की आधार डाटा पर पहुंच कायम होगी और उससे नागरिकों को सर्विलांस करने में मदद मिलेगी। याचिका में जस्टिस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया है कि आधार को व्यापक सर्विलांस का प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा सकता है।
याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि निजी क्षेत्र को आधार के जरिये ऑथेंटिकेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती है। लेकिन सरकार के अध्यादेश के जरिये पिछले दरवाजे से निजी क्षेत्र को आधार डाटा तक पहुंच की अनुमति दी जा रही है। पिछले मार्च महीने में केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर आधार को बैंक अकाउंट, मोबाइल कनेक्शन जैसी चीजों में आधार के इस्तेमाल को ऐच्छिक बनाया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक इससे आधार धारकों की निजी जानकारी लीक होने का अंदेशा है।