सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले धरने-प्रदर्शनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलाके की संवेदनशीलता को धरना देने वालों की रुचि के साथ संतुलित करना जरूरी है. ऐसे में धरना देने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दो हफ्तों के भीतर गाइडलाइंस तैयार करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि गाइडलाइंस के अाधार पर पुलिस जंतर-मंतर पर धरनों की अनुमति दे. बता दें कि आसपास के निवासियों की याचिका पर एनजीटी ने जंतर-मंतर पर धरनों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था. निवासियों ने इलाके में ध्वनि प्रदूषण की शिकायत की थी.