चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील में ईडी के मामले में पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी को 26 नवम्बर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 नवम्बर को होगी। चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पिछले 15 नवम्बर को हाईकोर्ट आईएनएक्स मीडिया डील में ईडी के मामले में पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। जस्टिस सुरेश कैत ने कहा था कि चिदंबरम के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। उन्हें जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।

ईडी ने चिदंबरम की जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चिदंबरम को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। ईडी ने कहा था कि चिदंबरम का यह कहना गलत है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। पिछले 1 नवम्बर को कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एम्स अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चिदंबरम की हालत ठीक है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है।

 

 

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