जरूरत पड़े तो गिरफ्तार करो शेहला राशिद को लेकिन 10 दिन पहले देना होगा नोटिस : कोर्ट

जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला को राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला राशिद के खिलाफ दायर भारतीय सेना पर ट्वीट करने के मामले में दर्ज एफआईआर के मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। एडिशनल सेशंस जज सतीश अरोड़ा ने शेहला राशिद को राहत देते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि अगर उसे लगे कि शेहला राशिद की गिरफ्तारी जरूरी है तो उसे दस दिनों की अग्रिम नोटिस देनी होगी। कोर्ट ने इसी आदेश के साथ शेहला राशिद की याचिका का निस्तारण कर दिया। पिछले 10 सितम्बर को कोर्ट ने शेहला राशिद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था। कोर्ट ने शेहला राशिद को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया था।

वकील आलोक अलख श्रीवास्तव की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शेहला राशिद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-124ए, 153ए, 153, 504 और धारा 505 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद शेहला राशिद ने पटियाला हाउस कोर्ट में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। सुनवाई के दौरान शेहला राशिद की ओर से वकील अकरम खान और शारिक इकबाल ने कोर्ट से कहा था कि 17 अगस्त को शेहला राशिद के ट्वीट को आधार बनाते हुए एफआईआर दर्ज किया गया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अभी दिल्ली पुलिस ने शेहला राशिद को कोई नोटिस जारी नहीं किया है। शेहला राशिद की ओर से कहा गया था कि वो जांच में सहयोग देने के लिए तैयार है।

दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस संबंध में सेना की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले में जांच के लिए उसे समय चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इसकी जांच में छह हफ्ते का समय लगेगा। उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की विस्तृत जांच की जरुरत है। कोर्ट ने शेहला राशिद को जांच में सहयोग करने और जांच अधिकारी के बुलाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है।

 

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