नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर और गूगल की बाबा रामदेव के खिलाफ आरोपों से संबंधित कंटेंट हटाने के दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है । हाईकोर्ट ट्विटर और गूगल दोनों की याचिकाओं को फेसबुक की याचिका के साथ ही सुनवाई करेगा। कोर्ट ने तीनों की याचिका पर 21 दिसम्बर को सुनवाई करने का आदेश दिया। पिछले 31 अक्टूबर को फेसबुक ने सिंगल बेंच के फैसले को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच फेसबुक की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई थी। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि वो कोर्ट की अवमानना संबंधी कोई याचिका स्वीकार नहीं करेगी।
पिछले 23 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और ट्विटर को निर्देश दिया था कि वो बाबा रामदेव के खिलाफ आरोपों से संबंधित कंटेंट हटाएं। जस्टिस प्रतिभा सिंह की सिंगल बेंच ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद की याचिका पर सुनवाई करते हुए 29 सितम्बर, 2018 को बाबा रामदेव के बारे में लिखी गई पुस्तक ‘गॉडमैन टू टाइकून-द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव’ को छापने, डिस्ट्रीब्यूट या बेचने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इस पुस्तक के अंश वीडियो के जरिये फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर डाले गए हैं।