नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी की न्यायिक हिरासत 2 नवम्बर तक बढ़ा दिया है। आज रातुल पुरी की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पिछले 21 अक्टूबर को कोर्ट ने ईडी को रातुल पुरी से तिहाड़ जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी थी। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी को 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ईडी को पूछताछ की अनुमति दी थी। पिछले 14 अक्टूबर को कोर्ट ने रातुल पुरी को 25 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पिछले 3 सितम्बर को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।
रातुल पूरी ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कोर्ट से गैर जमानती वारंट रद्द किए जाने की मांग की थी। पिछले 9 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। ईडी ने कहा था कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ। पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था। पिछले 27 जुलाई को ईडी ने रातुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। रातुल पुरी ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। लेकिन वो बहाना बनाकर वहां से भाग निकला। रातुल पुरी पर आरोप है कि अगस्ता हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था। ईडी जांच कर रही है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आया?