विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में चल रही है बहस, गुरुवार को होगा आदेश
बेगूसराय (बिहार) : सीबीआई द्वारा दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह चेरिया वरियारपुर के वर्तमान विधायक मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की मुश्किल एक बार फिर बढ़ गई है। गुरुवार को इन दोनों पर आरोप पत्र गठित करने का आदेश जारी हो जाएगा। एमपी एवं एमएलए के मामलों के निष्पादन के लिए गठित विशेष कोर्ट के न्यायाधीश दीपक भटनागर के न्यायालय में मंगलवार को ही आरोप पत्र गठित करने पर आदेश जारी किया जाना था लेकिन मंजू वर्मा के अधिवक्ता ललन कुमार द्वारा डिस्चार्ज आवेदन दाखिल किए जाने के बाद उस पर बहस शुरू हो गई तथा बुधवार को भी बचाव पक्ष की ओर से बहस जारी रही । इसके कारण अब गुरुवार को इस मामले पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इससे पहले भी जेल में बंद रहने के दौरान मंजू वर्मा ने आर्म्स एक्ट में आरोप गठित नहीं करने को लेकर कई बिंदुओं के साथ न्यायालय में गुहार लगाई थी। लेकिन आरोप के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य रहने के कारण डिस्चार्ज आवेदन विशेष कोर्ट के न्यायाधीश दीपक भटनागर ने खारिज कर दिया था। इसके बाद पटना हाईकोर्ट से दोनों पति-पत्नी को जमानत मिली थी।
बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम दुष्कर्म कांड में पति चन्द्रशेखर वर्मा का नाम सामने आने के बाद विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर आठ अगस्त 2018 को मंजू वर्मा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था जिसके बाद मुजफ्फरपुर कांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने 17 अगस्त 2018 को मंजू वर्मा के आधे दर्जन से अधिक विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी । इसमें कि मंजू वर्मा के ससुराल बेगूसराय के अर्जुन टोल श्रीपुर स्थित आवास पर छापेमारी में सीबीआई को घर से महत्वपूर्ण कागजात के साथ एक बक्सा से इंसास एवं एसएलआर समेत अन्य अत्याधुनिक हथियारों की 50 गोलियां मिली थीं । बड़ी मात्रा में और अतिप्रतिबंधित हथियारों गोली को देखकर चौंकी सीबीआई ने तत्काल कई स्तरों पर जांच की तथा सीबीआई डीएसपी उमेश प्रसाद ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत चेरिया वरियारपुर थाना में मामला दर्ज कराया था।