नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस सुरेश कैत ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने डीके शिवकुमार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीके शिवकुमार को निर्देश दिया कि वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वे ट्रायल कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे। ईडी ने डीके शिवकुमार को तीन सितम्बर को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने पिछले 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी केएम नटराज ने कहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तीन अलग-अलग स्थानों से 8.54 करोड़ रुपये जब्त किया था।
नटराज ने कहा था कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा-120(बी) के तहत अपराध है। उन्होंने कहा था कि डीके शिवकुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर धारा-19 के तहत गिरफ्तार किया गया। नटराज ने कहा था कि डीके शिवकुमार ने चुनाव के दौरान 800 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। उनके पास 24 कृषि भूमि है। ये साफ है कि ये संपत्तियां अवैध हैं। पिछले 15 अक्टूबर को डीके शिवकुमार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखते हुए कहा था कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की हिरासत की जरूरत नहीं है। सिंघवी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने दूसरे अभियुक्तों को सुरक्षा दी है। उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की हिरासत की जरूरत नहीं है। डीके शिवकुमार सात बार विधायक रह चुके हैं और वे सवालों से कभी नहीं भागे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अगर डीके शिवकुमार झूठी सूचना देते तो निर्वाचन आयोग चुप नहीं बैठा रहता।