नई दिल्ली : उन्नाव रेप केस में पीड़ित के साथ हुए एक्सीडेंट के मामले में सीबीआई ने अपनी दायर चार्जशीट में कहा है कि एक्सीडेंट लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से हुई। तीस हजारी कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने आरोपित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ हत्या की धाराओं को हटा दिया है। चार्जशीट में कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई समेत मनोज के खिलाफ पीड़ित के परिवार को केस वापस लेने के लिए धमकाने का आरोप लगाया गया है। चार्जशीट में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एक्सीडेंट का साजिश रचने का आरोपित नहीं बनाया गया है। पीड़ित के चाचा ने इस एक्सीडेंट के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को साजिश रचने का आरोप लगाया है। एक्सीडेंट में घायल पीड़ित के वकील का अब भी एम्स में इलाज चल रहा है। पीड़ित एम्स से डिस्चार्ज हो चुकी है। सीबीआई ने सेंगर को 2017 में पीड़ित के साथ हुए गैंगरेप के मामले में आरोपित बनाया है।
पिछले 10 अक्टूबर को कोर्ट ने पीड़ित के पिता की हिरासत में मौत के मामले में पीड़ित की बहन का क्रॉस-एग्जामिनेशन किया था। इस मामले में कोर्ट ने पीड़ित की मां का क्रास-एग्जामिनेशन खत्म किया। इस मामले में आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने कोर्ट को बताया था कि घटना के दिन आरोपित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के लोकेशन का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। एप्पल के वकील ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट को ये जानकारी दी थी। 29 सितम्बर को कोर्ट ने एप्पल कंपनी से घटना वाले दिन कुलदीप सिंह सेंगर के लोकेशन की जानकारी मांगी थी। दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर ने कोर्ट को बताया था कि वो घटना वाले दिन घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उसके बाद कोर्ट ने एपल कंपनी से कुलदीप सिंह सेंगर की लोकेशन मांगी थी।