चिन्मयानंद रंगदारी प्रकरण : डिस्ट्रिक कोर्ट ने छात्रा के दोस्तों की जमानत खारिज की

शाहजहांपुर : यौन शोषण तथा दुष्कर्म के मामले में शाहजहांपुर जिला जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये रंगदारी मांगने के मामले में विधि छात्रा के दो दोस्तों की जमानत अर्जी जिला जज ने गुरुवार को नामंजूर कर दी। तीसरे आरोपित की जमानत अर्जी पर अब 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी। स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के मामले में विधि छात्रा व उसके तीन दोस्त संजय, सचिन व विक्रम जिला जेल में बंद हैं। मामले में छात्रा पहले ही जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी लगा चुकी थी जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था।
गुरुवार को छात्रा के तीनों दोस्तों संजय, सचिन व विक्रम की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी लेकिन अरोपितों के अधिवक्ता प्रमोद तिवारी ने संजय की जमानत अर्जी पर बहस के लिए अन्य तिथि दिए जाने की प्रार्थना की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इसके बाद अधिवक्ता ने सचिन व विक्रम की जमानत अर्जी पर बहस की। इस दौरान सरकारी वकील ने भी कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए विरोध किया। जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद जिला जज ने सचिन व विक्रम की जमानत अर्जी खारिज कर दी जबकि संजय की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तारीख दी है। इससे पहले बुधवार को यौन शोषण के आरोपित चिन्मयानंद और उनसे रंगदारी मामले में बंद लॉ छात्रा व उसके तीन दोस्तों को लखनऊ स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब ले जाकर इन सभी की आवाज का नमूना लिया गया था।

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