कोलकाता : हजारों करोड़ रुपये के सारदा चिटफंड घोटाला मामले में साक्ष्यों को मिटाने के आरोपित कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को आखिरकार मंगलवार को अग्रिम जमानत मिल गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सहीदुल्लाह मुंशी और शुभाशीष दासगुप्ता की खंडपीठ ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। पिछले सप्ताह सोमवार को राजीव कुमार की पत्नी संचिता कुमार ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और गत सोमवार को लगातार चार दिनों तक सुनवाई हुई थी। न्यायालय ने सोमवार को इस मामले में फैसला संरक्षित रखा था।
मंगलवार सुबह कोर्ट ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से सीबीआई को जोरदार झटका लगा है। गत 13 सितंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया था जिसके बाद सीबीआई लगातार राजीव कुमार की तलाश में छापेमारी कर रही थी। कुमार कोलकाता में ही थे। अपनी जमानत अर्जी पर वह खुद हस्ताक्षर करते थे लेकिन सीबीआई उन्हें तलाश नहीं पाई थी। अब जब उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है तो माना जा रहा है कि यह जांच एजेंसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। कोर्ट ने अपने निर्देश में यह भी स्पष्ट किया है कि राजीव कुमार को पूछताछ के लिए बुलाने से 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा।