बिलासपुर (छत्तीसगढ़) : उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम को चुनौती, मामले में सुनवाई की है। दरअसल संसद द्वारा सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से अधिनियम में संशोधन कर केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की शक्तियों और अधिकार में संशोधन किया गया है। सूचना अधिकार की धारा 13 धारा 16 और धारा 27 में संशोधन कर सूचना आयुक्त की शक्तियों को छीनकर केन्द्र ने अपने अधीन कर लिया। संशोधन के माध्यम से सूचना आयुक्त की नियुक्ति, सेवा अवधि, वेतन सहित अन्य शक्तियों केन्द्र सरकार के अधीन थी।
पूर्व में सूचना आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के संतुल्य संवैधानिक दर्जा प्राप्त था ज़िसे संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन को बिलासपुर निवासी विवेक बाजपेयी द्वारा उच्च न्यायालय मे अधिवक्ता सुशोभित सिंह, संदीप दुबे, सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश पी आर रामचंद्र मेनन और न्यायधीश पी पी साहू की युगलपीठ में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने य़ाचिका को संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार के विधि विभाग को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।