प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में सड़क किनारे स्थित 45 दुकानों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन से इस मामले में दाखिल याचिका पर जवाब भी मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ ने दुकानदारों की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व अधिवक्ता विभू राय को सुनकर दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें तहसील के मुख्य मार्ग पर दुकानें आवंटित की गई थीं। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अब इन्हें ध्वस्त किया जा रहा है जबकि याचियों की दुकाने पहले से ही सड़क के 35 फिट के बाद स्थित है। ऐसी स्थिति में सड़क चौड़ीकरण के लिए इन दुकानों को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि प्रशासन इन दुकानों को तोड़कर नई दुकानें बनाना चाहता है और याचियों को आवंटित दुकानों से हटाया नहीं जा सकता। इसलिए वह इन्हें सड़क चौड़ीकरण के नाम पर ध्वस्त करना चाहता है।