उत्तर प्रदेश सरकार भीड़ हिंसा (मॉब लिंचिंग) में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली प्रदेश कैबिनेट मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट बैठक सुबह 11 बजे से लोकभवन में होगी।
इसके अलावा गुड़ व खांडसारी इकाइयों के लिए एकमुश्त समाधान योजना सहित कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी के लिए मुहर्रम की छुटटी के बावजूद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है।
सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका संख्या 754/2016 तहसीन एस. पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में 17 जुलाई 2018 को आदेश पारित किया था। इसमें भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा के पीड़ितों व हत्या के पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति व अंतरिम राहत देने की गाइडलाइन तय की गई थी। प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को प्रदेश में लागू करने जा रही है। पीड़ित परिवारों के लिए क्षतिपूर्ति व अंतरिम राहत से जुड़ी रकम को मंजूरी दिए जाने की संभावना है।