पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को श्रीनगर जाने की इजाजत दे दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इल्तिजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह अपनी मां महबूबा मुफ्ती से मुलाकात कर सकती हैं. अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया है.
इल्तिजा का पक्ष रखते हुए नित्या रामाकृष्णन ने कोर्ट से कहा कि उन्हें 22 अगस्त तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया इसलिए इल्तिजा ने अपना घर छोड़ा था. वहीं कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि महबूबा मुफ्ता और उनकी बहन दो बार यहां घूम चुकी हैं. इल्तिजा को भी इसकी इजाजत के लिए जिलाधिकारी से मुलाकात करनी चाहिए. इल्तिजा की याचिका पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस प्रकार की याचिका अन्य उद्देश्य के लिए दायर की जाती हैं.