पीड़ित छात्रा और उसके भाई को दूसरे काॅलेज में पढ़ाई कराने के निर्देश
लखनऊ : शाहजहांपुर प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को शासन ने एसआईटी का गठन कर दिया है। मुख्य पुलिस महानिरीक्षक (लोक शिकायत) की अध्यक्षता में टीम जांच करेगी। इसके साथ ही पीड़ित छात्रा और उसके भाई को दूसरे काॅलेज में पढ़ाई कराने व परिवार को सुरक्षा मुहैया कराये जाने के निर्देश जारी किये गए हैं। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी के मुताबिक, शाहजहांपुर प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। इस टीम की कमान पुलिस नवीन अरोड़ा महानिरीक्षक लोक शिकायत मुख्यालय पुलिस महानिदेशक संभालेंगे। इसमें भारती सिंह सेना नायक 41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद को भी नामित किया गया है। इसके साथ ही जांच दल के प्रमुख अन्य पुलिस अधिकारियों को भी सम्मिलित करेंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव ने आयुक्त बरेली मंडल व कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली को पीड़ित विधि छात्रा और उसके भाई को विश्वविद्यालय बरेली अथवा उससे सम्बद्ध किसी महाविद्यालय में कराने के सम्बंध में भी तत्काल कार्रवाई करने के निदेश दिये हैं।
शाहजहांपुर के एसएस कालेज से कानून की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा की तरफ से भाजपा नेता और पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिये थे कि वह शाहजहांपुर की पीड़ित छात्रा द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिये आईजी-रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित करें। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी भी होंगे और वह महिला की शिकायतों को देखेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को यह भी आदेश दिया था कि पीड़ित छात्रा, उसके भाई का दाखिला दूसरे संस्थान में कराये, क्योंकि उन्हें चिन्मयानंद के ट्रस्ट द्वारा संचालित कॉलेज में पढ़ने में डर है। इसके अलावा, अगले आदेश तक पीड़ित छात्रा और उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए।