INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सीबीआई कस्टडी के खिलाफ सुनवाई पर अदालत ने पी. चिदंबरम से निचली अदालत में अपील करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर निचली अदालत में अंतरिम जमानत की याचिका स्वीकार नहीं होती है, तो कोर्ट सीबीआई कस्टडी को तीन दिन के लिए बढ़ा दे. अगर ऐसा होता है कि पी. चिदंबरम तिहाड़ जेल जाने से बच जाएंगे.
दरअसल, सोमवार को सीबीआई हिरासत खत्म हो रही है और अगर कोर्ट की तरफ से सीबीआई को कस्टडी नहीं दी जाती तो पी. चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में जाना पड़ता. यानी उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में जाना पड़ता.
सोमवार को हुई सुनवाई में पी. चिदंबरम के वकील ने इसी बात का विरोध किया और कहा कि या तो पी. चिदंबरम को अंतरिम जमानत दें अन्यथा हाउस अरेस्ट का आदेश दे दें.